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Following Process of Name Correction in Mark-Sheet Online/Offline
सरल क्रमांक ऑफ लाईन नाम सुधार हेतु आवेदन ऑन लाईन नाम सुधार हेतु आवेदन
(छात्र / छात्रा अपने पोर्टल आईडी द्वारा)
01 सत्र 1999 से 2007 में प्रवेशित छात्र/छात्रा का नाम सुधार ऑफ लाईन किया जाता है। सत्र 2008 एवं उसके बाद में आज दिनांक तक प्रवेशित छात्र/छात्रा का नाम सुधार ऑन लाईन (पोर्टल द्वारा) किया जाता है।
02 नाम सुधार (Name Correction) हेतु आवेदन पत्र (Form) एवं शपथ पत्र (Affidavit) का प्रारूप विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट (Official Website)
www.rgpv.ac.in/Exam/DownloadForms
से प्राप्त होगा।
नाम सुधार (Name Correction) हेतु आवेदक द्वारा विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.rgpv.ac.in पर अपने पोर्टल आई.डी. (Student ID) द्वारा ऑन लाईन आवेदन करना होगा।

आवेदन उपरांत विश्वविद्यालय में सभी अपलोड दस्तावेज ऑन लाईन शुल्क की पत्री के साथ 07 कार्यदिवस में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
03 आवेदक द्वारा नाम सुधार का आवेदन अध्ययनरत संस्था (उत्तीर्ण संस्था) से प्रमाणित करना अनिवार्य है।

* यदि संस्था संचालन में नहीं है, तो आवेदन पत्र T.R. शाखा से प्रमाणित किया जाएगा।
आवेदक द्वारा नाम सुधार का आवेदन ऑन लाईन (पोर्टल द्वारा) माध्यम से कर शुल्क रसीद के साथ विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
04 आवेदक को चालान द्वारा ₹100/- प्रति अंकसूची एवं ₹50/- पोस्टल चार्ज जमा करना अनिवार्य है। इस हेतु आवेदक का शुल्क पोर्टल के माध्यम से जमा होगा।
05 आवेदक द्वारा आवेदन के साथ 10वीं एवं 12वीं अथवा डिप्लोमा 6 सेमेस्टर की अंकसूची, आधार कार्ड की सत्यापित छायाप्रति, एडमिशन स्लीप की सत्यापित छायाप्रति अथवा संस्था द्वारा जारी मूल बोनाफाइड प्रमाण-पत्र, मूल शपथ पत्र (Affidavit) तथा मूल अंकसूची, जिसमें नाम सुधार किया जाना है, आवेदन के साथ विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा ऑन लाईन (पोर्टल द्वारा) आवेदन उपरांत 10वीं एवं 12वीं अथवा डिप्लोमा 6 सेमेस्टर की अंकसूची, आधार कार्ड एवं एडमिशन स्लीप की सत्यापित छायाप्रति अथवा संस्था द्वारा जारी मूल बोनाफाइड प्रमाण-पत्र, मूल शपथ पत्र (Affidavit) तथा मूल अंकसूची, जिसमें नाम सुधार किया जाना है, आवेदन के साथ विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
06 नाम सुधार की कार्यवाही उपरांत अंकसूचियाँ अध्ययनरत संस्था (उत्तीर्ण संस्था) के प्राचार्य के हस्ताक्षर हेतु भेजी जाएँगी। नाम सुधार की कार्यवाही उपरांत अंकसूचियाँ अध्ययनरत संस्था (उत्तीर्ण संस्था) के प्राचार्य के हस्ताक्षर हेतु भेजी जाएँगी।
07 आवेदक की संस्था (कॉलेज) यदि बंद हो गई है, तो नाम सुधार उपरांत अंकसूची विश्वविद्यालय से प्राप्त होगी। आवेदक की संस्था (कॉलेज) यदि बंद हो गई है, तो नाम सुधार उपरांत अंकसूची विश्वविद्यालय से प्राप्त होगी।

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